Consumer Protection Act 2019 Full Details in Hindi

Consumer Protection Act 2019 Full Details in Hindi

केंद्र सरकार ने किया पूरे देश में लागू उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 – Consumer protection act 2019

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Consumer Protection Act 2019 Full Details in Hindi

Consumer Act 2019

पढ़िए उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 की पूरी जानकारी हिंदी में Consumer Protection Act 2019 Full Details in Hindi

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 20 जुलाई, 2020 से पूरे देश में लागू होगा सरकार ने गुरुवार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा. नए कानून में ग्राहकों को पहली बार नए एवं ज्यादा अधिकार मिलेंगे. उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज करा सकेगा. पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। साथ ही राजस्थान सहित भारत के अनेक उपभोक्ता संगठनों द्वारा इस कानून को जल्द से जल्द लागू करने की मांग काफी समय से की जा रही थी उपभोक्ता आंदोलनकारियों द्वारा उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिलने से उपभोक्ता संरक्षण कानून की नई पॉलिसी बनाकर केंद्र सरकार को भिजवाई गई इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा भी इस अधिनियम में कई बदलाव किए गए हैं. इसे लागू हो जाने के बाद अगले 50 सालों तक देश में कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी

Consumer Act 2019 – Consumer Protection Act 2019 Full Details in Hindi

पहले इस नए कानून को जनवरी महीने में लागू करना था, लेकिन किसी कारण से लागू नहीं हो सका. फिर डेट बढ़ा कर मार्च महीने में कर दिया गया. मार्च महीने से देश में कोरोना का प्रकोप शुरू हो गया और फिर लॉकडाउन लगने के कारण इसे लागू नहीं किया गया था. अब इस कानून के लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता से संबंधित की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी. खासकर अब ऑनलाइन कारोबार में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी कंपनियों पर भारी पड़ सकती है

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भ्रामक विज्ञापन पर होगी कार्रवाई 
नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी. नए उपभोक्ता कानून आने के बाद उपभोक्ता विवादों को समय पर, प्रभावी और त्वरित गति से निपटारा किया जा सकेगा. नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) बनाया गया है. इस प्राधिकरण का गठन उपभोक्ता के हितों की रक्षा कठोरता से हो इसके लिए की गई है. नए कानून में उपभोक्ता किसी भी सामान को खरीदने से पहले भी उस सामान की गुणवत्ता की शिकायत सीसीपीए में कर सकती है
किसी भी उपभोक्ता न्यायालय में हो सकेगी शिकायत दर्ज 
मामला दर्ज कराने में आसानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज करा सकेगा पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था इसको आप ऐसे समझ सकते हैं मान लीजिए कि आप बिहार के रहने वाले हैं और मुंबई में सामान खरीदते हैं मुबंई के बाद आप गोवा चले जाते हैं और वहां पता चलता है कि आपने जो सामान खरीदा है उसमें खराबी है तो आप गोवा के ही किसी उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर आप बिहार लौट जाते हैं तो आप नजदीक के किसी भी उपभोक्ता फोरम में उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं पहले के उपभोक्ता कानून में इस तरह की सुविधा नहीं थी आपने जहां से सामान खरीदा है वहीं जा कर आपको शिकायत दर्ज करानी पड़ती है
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की प्रमुख विशेषताएं
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना- इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना होगा इसके साथ-साथ अनुचित व्यापारिक गतिविधियां, भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को भी देखेगा और त्वरित गति से उसका निपटारा करेगा इस प्राधिकरण के पास अधिकार होगा कि वह भ्रामक या झूठे विज्ञापन जैसे-लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र बनाने वालों और उनका प्रचार-प्रसार करने वालों पर जुर्माना लगाए. इस प्राधिकरण के पास अधिकार है कि 2 वर्ष से लेकर 5 साल तक की कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ 50 लाख रुपये तक जुर्माना वसूलने का इसका नेतृत्व महानिदेशक सीसीपीए करेंगे
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer Disputes Redressal Commission) का गठन-
इस आयोग का काम है कि अगर आपसे कोई अधिक मूल्य वसूलता है, आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है, जीवन के लिए खतरनाक और दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की जाती है तो इसकी शिकायत सीडीआरसी सुनेगी और फैसला सुनाएगी


Consumer Protection Act-2019 की कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताएं

पीआईएल या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी. पहले के कानून में ऐसा नहीं थानए कानून में ऑनलाइन और टेलीशॉपिग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया हैखाने-पीने की चीजों में मिलावट तो कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान

  • कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन. दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे
  • कंज्यूमर फोरम में एक करोड़ रुपये तक के केस
  • स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में एक करोड़ से दस करोड़ रुपये
कब बना था पहला उपभोक्ता कानून Consumer Protection Act 2019 Full Details in Hindi
देशभर की उपभोक्ता अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित उपभोक्ता शिकायतों को हल करने के लिए भी इस अधिनियम का गठन किया गया है नए कानून में उपभोक्ता शिकायतों को तेजी से हल करने के तरीके और साधन दोनों का प्रावधान किया गया है 24 दिसंबर 1986 को देश में पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था साल 1993, 2002 और 2019 में संसोधन करते हुए इसे और प्रभावी बनाया गया है

उपभोक्ता संरक्षण की अधिक जानकारी हेतु संपर्क करे।
राघवेन्द्र सिंह (सचिव)उपभोक्ता संदर्भ केंद्र अजमेर जिला ग्रामीण उपभोक्ता संस्थान मसूदा जिला अजमेर राज।

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